कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को INX मीडिया मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने INX मीडिया के ईडी से जुड़े मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, "आरोप बेहद गंभीर हैं, और आरोपी की मुख्य भूमिका है..." दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैथ ने अपने आदेश में कहा, "अगर इस स्टेज पर चिदम्बरम को ज़मानत दी जाती है, तो 70 बेनामी बैंक एकाउंटों समेत शेल कंपनियों और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जनहित में ज़मानत अर्जी को ख़ारिज किया जाता है... इस आर्थिक अपराध के चलते देश को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ..."
पी चिदंबरम के इलाज से परिवार संतुष्ट नहीं, कहा- उनका वजन 8-9 किलो हो चुका है कम